नई दिल्ली। दूरसंचार नियामक ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी नियमों को सख्त बना दिया है। अब टेलीकाम कंपनियों के लिए 30 दिन के भेदभाव रहित इंटरकनेक्ट समझौते करना जरूरी होगा। इस समय सीमा के भीतर समझौता न करने अथवा भेदभावपूर्ण समझौता करने वाली कंपनी पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
टेलीकॉम इंटरकनेक्शन के नए नियम फरवरी 2018 से लागू होंगे। टेलीकॉम कंपनियों के बीच इंटरकनेक्शन होने पर ही ग्राहकों दूसरी कंपनियों के ग्राहकों के साथ बात कर पाते हैं। नए नियमों के मुताबिक प्रत्येक सेवा प्रदाता को किसी दूसरे सेवा प्रदाता का अनुरोध प्राप्त होने के एक महीने के भीतर उसके साथ बिना भेदभाव वाला इंटरकनेक्ट समझौता करना होगा।